राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू ने बाल विवाह को पूरी तरह चेक करने वाले हरियाणा के कानून को अपनी मंजूरी दे दी है और इस तरह 15 से 18 वर्ष की आयु के लड़के तथा लड़की के बीच वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से अवैध माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद बाल विवाह प्रतिषेध हरियाणा संशोधन विधेयक 2020 लाया गया था