अभिनेता शाहरुख खान को गुजरात के 5 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है दरअसल साल 2017 में वडोदरा रेलवे स्टेशन पर फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान मची भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी कई लोग घायल भी हुए थे जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ ने इस मामले को बहाल करने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने मामले में दायर याचिका खारिज करते हुए गुजरात हाईकोर्ट द्वारा अपराधिक मामले को रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है बता दें कि इस मामले को लेकर स्थानीय कांग्रेसी नेता जितेंद्र सोलंकी ने अदालत में शिकायत दायर की थी उनका कहना था कि शाहरुख खान ने अपनी टी-शर्ट भीड़ की तरफ उछाली थी इसी कारण भगदड़ मची