मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अन्य आदेश में कहा है कि सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मी की विधवा क्रमोन्नति एवं पदोन्नती सहित अन्य लाभ पाने की हकदार है मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि अपील करता को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी अपेक्षित रामू का भुगतान सुनिश्चित करें अपील करता बरगी नगर निवासी पुष्पा मर्सकोले की ओर से अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा