छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की पीठ ने कहा किसी भी हालत में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए कोर्ट ने कहा आबादी के अनुसार आरक्षण देना गलत है सरकारी नौकरी में वर्ग विशेष के प्रतिनिधित्व और दूसरे वर्ग से तुलना के आधार पर उचित या अनुचित आरक्षण दिया जाना चाहिए