चेक से भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है जस्टिस डीवी आई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले में अपील की मंजूरी देते हुए कहा कि अगर किसी को चेक में कोई अन्य व्यक्ति भी डिटेल भरता है तब भी जिसका चेक है जिम्मेदारी उसकी ही होती है कोर्ट ने कहा कि यदि कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट यह बताती है कि चेक में डिटेल उस व्यक्ति ने ना ही भरी जिसका चेक है तो इस स्थिति में भी चेक को खारिज नहीं किया जा सकता