किसी जाति को एससी एसटी ओबीसी में शामिल करने का अधिकार सिर्फ संसद को

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित जाति एससी श्रेणी में शामिल करने की अधिसूचना रद्द कर दी है समाजवादी पार्टी और योगी सरकार के शासनकाल में इन 18 जातियों को ओबीसी से हटाकर एससी में शामिल करने की अधिसूचना जारी हुई थी हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को इन जातियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी इन जातियों में कहार कश्यप केवट मल्लाह निषाद कुम्हार प्रजाति बिंद भर राजभर धीमान बाथम तुरहा गोरिया मांझी और मछुआ जातियां शामिल है याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी थी कि किसी जाति को एससी एसटी ओबीसी में शामिल करने का अधिकार सिर्फ संसद को है

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