प्रदेश में अब बगैर हेलमेट दो पहिया वाहन चलाए जाने पर रू250 के बजाए रू500 जुर्माना वसूला जाएगा केंद्र सरकार ने जुर्माने की यह दर रू1000 निर्धारित कर दी है इसी के अनुसार मध्यप्रदेश में जुर्माने की दरें बढ़ाई जा रही है प्रदेश में 2015 के पहले बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर रू100 और उसके बाद रू250 कर दिए गए थे प्रदेश में दोपहिया वाहन बगैर हेलमेट चलाए जाने जुर्माना बढ़ाए जाने के पहले राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों गुजरात महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन का अध्ययन किया है इसके बाद सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडल की समिति में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदोरिया के बीच इस बारे में चर्चा हुई है