आधार की नोडल एजेंसी यूआइडीएआइ ने कहा है कि आधार नंबर या उसके लिए पंजीकरण की पर्ची ना होने पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ और सेवा देने की पात्रता नहीं होगी यानी केंद्र और राज्य की सेवा और लाभ हासिल करने के लिए आधार पंजीकरण नंबर यह पर्ची जरूरी होगी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को पिछले हफ्ते इस संबंध में सर्कुलर जारी हुआ है