सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविवाहित महिलाओं को गर्भपात का न देेेना उनकी अजादी का हनन है कोर्ट ने कहा कि वह 51 साल पुरानेे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में बदलाव पर विचार करेगा अविवाहित महिला को भी 24 हफते के बाद गर्भपात का अधिकार दिया जा सकता है।