जीएसटी लागू होने से पहले का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाए करदाताओं को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने करदाताओं को लंबित प्रीजीएसटी क्रेडिट का दावा करने की अनुमति दे दी है कोर्ट ने क्लेम करने के लिए जीएसटी अधिकारियों को जीएसटीएन पोर्टल पर 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक 60 दिन की स्पेशल विंडो खोलने के निर्देश दिए