वोटर को महापौर और पार्षद दोनों को देना होगा वोट

इस बार नगरीय निकाय चुनावों में राज्य निर्वाचन आयोग एक एक नियम पर ज्यादा जोर दे रहा है वह यह कि वोटर को महापौर और पार्षद दोनों को वोट देना होगा इसी के बाद आपका मतदान कंप्लीट माना जाएगा पोलिंग बूथ पर इसके लिए दो मशीनें रखी जाएंगी और दोनों आपस में जुड़ी रहेगी पहली मशीन पर पहला वोट करने पर छोटी बीप सुनाई देगी जबकि दूसरा वोट करने पर लंबी वीप बजेगी लंबी बीप का अर्थ है कि आपका वोट हो गया इसी के बाद पीठासीन अधिकारी आपको बाहर जाने को कहेंगे

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