मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति-2025 लागू हो जाएगी,

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 19 धार्मिक क्षेत्रों में शराब दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया गया है, जो 31 मार्च की आधी रात से प्रभावी होगा। इस नीति के तहत इन क्षेत्रों में न तो शराब और वाइन की दुकानें संचालित की जा सकेंगी और न ही नए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इनमें 13 शहरी और 6 ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें उज्जैन नगर निगम भी आता है।उज्जैन में काल भैरव मंदिर का विशेष महत्व है, जहां परंपरागत रूप से मदिरा का भोग लगाया जाता है। इस फैसले के बाद उज्जैन कलेक्टर ने शासन को पत्र लिखकर इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए वहां शराब दुकान संचालित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय सरकार को लेना है।

उज्जैन नगर निगम, ओंकारेश्वर नगर पंचायत, महेश्वर नगर पंचायत, मंडलेश्वर नगर पंचायत, ओरछा नगर पंचायत, मैहर नगर पालिका, चित्रकूट नगर पंचायत, दतिया नगर पालिका, पन्ना नगर पालिका, मंडला नगर पालिका, मुलताई नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका, अमरकंटक नगर पंचायत, सलकनपुर ग्राम पंचायत, बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत शामिल हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *