उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता कानून लागू हुआ,

उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि प्रदेश में हाल ही में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं और इसमें दर्ज कोई जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगी।उन्होंने कहा कि यूसीसी के तहत होने वाले पंजीकरण की सिर्फ संख्या ही सार्वजनिक हो पाएगी, इसमें किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी शामिल नहीं होगी। कुकरेती ने कहा कि यूसीसी में सूचनाओं की गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और किसी भी सेवा के लिए दी जाने वाली निजी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, धर्म, जाति आदि का विवरण किसी भी स्तर पर सार्वजनिक नहीं होगा।

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