
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिला मंडी में बिना पंजीकरण पूर्व में चल रहे शराब के छह ठेकों पर कार्रवाई करते हुए कुल 3,60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीएम कोर्ट से जारी आदेशों के अनुसार प्रत्येक ठेके पर 60,000 रुपये का दंड निर्धारित किया गया है।खाद्य सुरक्षा टीम ने पद्धर व आसपास संचालित ठेकों की जांच की थी। जांच के दौरान ये ठेके पंजीकृत नहीं पाए गए। नोटिस जारी करने के बाद भी संतोषजनक जवाब न मिलने पर मामला एडीएम कोर्ट भेजा गया, जहां से जुर्माने का आदेश पारित किया गया।
अन्य मामलों में भी कार्रवाई
- रत्ती क्षेत्र में पिछले वर्ष दिवाली पर जब्त किए गए 324 किलो सब-स्टैंडर्ड मिल्क केक प्रकरण में संबंधित दुकानदार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
- एक होटल में साफ-सफाई न रखने पर 20,000 रुपये का दंड लगाया गया।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा गत माह भरे गए सैंपलों में हल्दी, आटा और दूध के सैंपल मिस ब्रांडेड पाए गए हैं। नगर निगम टीम द्वारा भरे गए मखाने के सैंपल भी मिस ब्रांडेड पाए गए। वहीं एक दूध विक्रेता बिना पंजीकरण के कार्य करता पाया गया, जिस पर नोटिस जारी किया गया है।