इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज, भोपाल की मान्यता रद्द – आवश्यक दस्तावेज एवं शर्तें पूर्ण न करने पर निर्णय,

मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राजधानी भोपाल स्थित इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की अंतरिम मान्यता रद्द कर दी गई है। यह कॉलेज कांग्रेस विधायक श्री आरिफ मसूद द्वारा संचालित किया जा रहा था। विभाग द्वारा कॉलेज के दस्तावेजों, बुनियादी सुविधाओं एवं शैक्षणिक मापदंडों की विस्तृत जांच के बाद यह निर्णय लिया गया है।उक्त कॉलेज को पूर्व में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अंतरिम मान्यता प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों में कई महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को समयसीमा में पूर्ण करना अनिवार्य था। लेकिन कॉलेज द्वारा समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए गए। साथ ही, जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, उनमें भी गंभीर कमियां पाई गईं।

विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज में निम्नलिखित प्रमुख अनियमितताएं सामने आईं:

  • मान्यता हेतु आवश्यक भूमि एवं भवन संबंधी दस्तावेज अधूरे पाए गए।
  • शिक्षकों की नियुक्ति, उनके योग्यता प्रमाण-पत्रों की सत्यता एवं अनुभव प्रमाणों में त्रुटियां थीं।
  • छात्र उपस्थिति, परीक्षा संचालन और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी।
  • प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी पाई गई।
  • कॉलेज परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा एवं आधारभूत ढांचे में गंभीर खामियां देखी गईं।
उक्त अनियमितताओं को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज प्रशासन को सुधार हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। विभाग ने कॉलेज को समय-सीमा में सभी आवश्यक दस्तावेज एवं शर्तें पूर्ण करने का निर्देश दिया था। परंतु निर्धारित अवधि तक अपेक्षित सुधार नहीं किए गए। परिणामस्वरूप विभाग को सख्त निर्णय लेते हुए कॉलेज की मान्यता रद्द करनी पड़ी।यह निर्णय छात्रों के भविष्य और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विभाग का स्पष्ट मानना है कि किसी भी शैक्षणिक संस्था को न्यूनतम मानकों एवं शैक्षणिक गुणवत्ता की शर्तों पर समझौता नहीं करने दिया जा सकता। ऐसे संस्थानों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।उच्च शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है कि राज्य में संचालित सभी निजी एवं सरकारी कॉलेज निर्धारित मापदंडों का पूर्ण पालन करें और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।

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